Patna High Court : तलाकशुदा पिता को माँ के साथ रह रही बेटी की शादी और शिक्षा का देना होगा खर्च, पटना हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Patna High Court : पति पत्नी के अगर तलाक हो गया है और बेटी माँ के साथ रह रही है तो उस स्थिति में भी अपनी बेटी की शादी और शिक्षा के लिए पिता को खर्च देना होगा. पटना हाई कोर्ट ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है.

Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा हिन्दू पिता को माँ के साथ रह रही अविवाहित बेटी को शादी और शिक्षा पर होने वाले खर्च देने की जिम्मेदारी और दायित्व है। जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने श्वेता कुमारी की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये स्पष्ट किया कि अविवाहित बेटी का ये अधिकार कानूनी प्रावधानों के तहत आता है। कोर्ट ने तलाकशुदा हिन्दु पिता को चार माह में अपनी अविवाहित बेटी की शिक्षा व शादी के लिए बीस लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया।
इन दोनो पति पत्नी की शादी 8 जनवरी,2003 को हुई थी। दिसंबर,2004 में एक बेटी का जन्म हुआ। 2011 में पति ने पत्नी से तलाक के लिए एक याचिका डाली। ये याचिका पटना के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज के कोर्ट में दायर की गयी।पति ने पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना देने व पत्नी के अलग रहने के आधार पर तलाक की याचिका दायर की। कोर्ट ने इस आधार पर 5 नवंबर्,2022 को पति को पत्नी से तलाक लेने की अनुमति दे दी।
निचली अदालत के इस आदेश मो चुनौती देते हुए अपीलार्थी श्वेता कुमारी ने पटना हाईकोर्ट में एक अपील दायर की । इसमें उसने अपने तलाकशुदा पति से गुजारा भत्ता देने की मांग की। उसने ये कहा कि कम से कम उसके साथ रह रही अविवाहित बालिग़ बेटी के शिक्षा व शादी के खर्च के लिए धनराशि दे।
कोर्ट ने सभी पक्षों के दायित्व व आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद ये आदेश दिया।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाकशुदा हिन्दू पिता को अपनी बेटी,जो अपनी माँ के साथ रह रही है, शादी और शिक्षा पर होने वाले व्यय का भार वहन करना उसकी जिम्मेदारी व दायित्व है। ये अविवाहित बालिग़ बेटी का कानूनी अधिकार है। कोर्ट इस आदेश के साथ ही अपील को निष्पादित कर दिया।