Bihar sports - बिहार क्रिकेट संघ को हाईकोर्ट से मिली राहत, ओम्बड्समैन की नियुक्ति के मामले में दिया बड़ा फैसला

Bihar sports - बिहार क्रिकेट संघ को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रिटायर जज को ओम्बड्समैन बनाए जाने को अवैध ठहराने के फैसले पर रोक लगा दी है।

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Patna - पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट संघ को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच  के 5 अगस्त, 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संघ के ओम्बड्समैन के रूप में सेवानिवृत्त जिला जज नवल किशोर सिंह की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए उन्हें कार्य से रोका गया था। नए ओम्बड्समैन की नियुक्ति की गई थी। 

एक्टिंग चीफ जस्टिस  आशुतोष कुमार एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने बीसीए और नवल किशोर सिंह की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया ।  

याचिका क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य प्रकाश वर्मा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें बीसीए में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाए गए थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने नवल किशोर सिंह और पारस नाथ रॉय को ओम्बड्समैन के रूप में कार्य करने से रोक दिया था।पटना हाईकोर्ट  के सेवानिवृत्त जज शैलेश कुमार सिन्हा को नया ओम्बड्समैन नियुक्त किया था। 

खंडपीठ ने कहा कि नवल किशोर सिंह को पक्षकार बनाए बिना उनके खिलाफ आदेश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। साथ ही, अदालत ने माना कि उनकी नियुक्ति बीसीए के उपविधियों के अनुरूप हुई थी। 

कोर्ट ने यह भी कहा कि बीसीए से जुड़े आंतरिक विवादों का समाधान संघ के संविधान और नियमों के तहत ही होना चाहिए, न कि न्यायिक हस्तक्षेप के जरिए।