Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने दहेज़ प्रताड़ना के आरोपी पति अमरजीत कुमार को दी जमानत, 7 महीने से जेल में था बंद

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए आरोपी पति को बड़ी राहत दी है।

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने दहेज़ प्रताड़ना के आरोपी पति अमर
आरोपी को जमानत - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राज कुमार की पीठ ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति अमरजीत कुमार को राहत दी है। 7 महीने से जेल में बंद पति की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत देने के बदले गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) देने की शर्त लगाना पूरी तरह से अवैध और क्षेत्राधिकार से बाहर है।  

ये मामला रोहतास जिले का (शिकायत मामला सं. 478/2023), जिसमें पत्नी दुर्गावती कुमारी ने पति अमरजीत कुमार पर पल्सर मोटरसाइकिल और सोने की चेन के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। आरोपी पति 12 फरवरी, 2026 से जेल में बंद था।  

पत्नी के वकील ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए जमानत के साथ अंतरिम मेंटेनेंस तय करने की मांग की थी। जस्टिस राज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि धारा 498A (दहेज उत्पीड़न) और मेंटेनेंस (धारा 125 CrPC) की कार्यवाही पूरी तरह अलग-अलग हैं। 

जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मेंटेनेंस भुगतान को शर्त नहीं बनाया जा सकता।  कोर्ट ने पीड़िता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरोपी को निर्देश दिया कि वह रिहाई के 3 सप्ताह के भीतर सासाराम फैमिली कोर्ट में चल रहे मेंटेनेंस  केस में उपस्थित हो और कोर्ट इस मामले का तुरंत निपटारा करे। हाईकोर्ट ने अमरजीत कुमार को 10,000 रुपये के मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।