Bihar News : पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ऋषु श्री मामले में मीडिया ट्रायल पर लगाई अंतरिम रोक, 'किंगपिन' और 'मास्टरमाइंड' जैसे शब्दों पर लगा प्रतिबंध

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने ऋषु श्री से जुड़े एक मामले में मीडिया ट्रायल पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगाने का बड़ा आदेश पारित किया है।

Bihar News : पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ऋषु श्री मामले में
मीडिया ट्रायल पर अंतरिम रोक- फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने के ऋषु श्री से जुड़े मामले में मीडिया ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया है। जस्टिस अंशुल ने इस  मामलें पर  सुनवाई की। कोर्ट  ने विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रत्येक अभियुक्त का निष्पक्ष सुनवाई का संवैधानिक अधिकार सर्वोपरि है। उसे सनसनीखेज रिपोर्टिंग से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। 

कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल तथा सोशल मीडिया आरोपी को दोषी के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट  ने स्पष्ट किया कि मामले की तथ्यात्मक, संतुलित एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग जारी रह सकती है। हालांकि, “मास्टरमाइंड”, “किंगपिन”, “स्कैमस्टर” अथवा अपराध सिद्ध होने का संकेत देने वाले अन्य शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाई गई है।

कोर्ट ने कथित स्वीकारोक्ति, जांच सामग्री या अभी तक न्यायिक रूप से सिद्ध न हुए दस्तावेजों के आधार पर मीडिया ट्रायल करने से भी मना किया है। कोर्ट ने कहा कि गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और निष्पक्ष न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकती है। 

यह अंतरिम निर्देश ऑनलाइन पोर्टलों, पॉडकास्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी लागू रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होगी।