Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को थमाया नोटिस, डिपो निर्माण के कारण लिंक रोड बंद करने पर जताया ऐतराज, सरकार से मांगा जवाब

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी पटना में पटना मेट्रो रेल डिपो के निर्माण के कारण 'पचास फीट लिंक रोड' को बंद किए जाने से पैदा हुई गंभीर समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है।

Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को थमाया
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को नोटिस - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी पटना में  पचास फीट लिंक रोड, जो कामा में  रानीपुर और पहाडी को जोडने  वाली सड़क है, पटना मेट्रो रेल डीपो  का निर्माण के कारण बन्द होने के मामलें पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय  की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए  राज्य सरकार व पटना मेट्रो रेल कार्पोरेशन को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

अधिवक्ता सुमित कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस बन्द रोड ,जो कि एन एच 30  कामा पटना गया रोड और स्टेट हाईवे 1,जिससे आईएसीसी और मेट्रो स्टेशन जुड़ता है। इसके बन्द होने से इस रास्ते का सारा ट्रैफिक स्टेट हाईवे 78 पर आ गया है। इससे बख्तियारपुर आईएसीसी के समीप  कई जगह रास्ते बहुत सकरे हो गये है। उन्होने बताया कि प्रशासन  ने कोई भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था छप्पन का डगर ,जो एक छोटी सड़क सौ से एक सौ पचास फीट चौडी है,को बन्द करने के पहले नहीं की।

इस सड़क के बन्द होने से करीब पच्चीस हज़ार की आबादी प्रभावित हुआ है। साथ ही रानीपुर व पहाडी के ढाई सौ परिवार रोजी रोटी प्रभावित हुआ है,जो भारतीय संविधान की धारा 21 उल्लंघन है। साथ ही उत्तर और पूर्वी  से आनेवाले लोगों के लिए भविष्य में इसके निर्माण और उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह होगा।

अधिवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि पटना मेट्रो  स्टेशन/कामा बस स्टैंड बन्द  होने के कारण पूरी तरह सारा क्षेत्र बाधित है।उत्तरी व पूर्वी बिहार स्टेट हाईवे 1 और एन एच30 एक ही  रोड खुला  हुआ।इससे लाखों की आबादी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार व मेट्रो रेल कार्पोरेशन  का जबाब आने के इस मामलें पर पुनः सुनवाई होगी।