95 साल के बुजुर्ग पर दहेज प्रताड़ना का आरोप! पटना हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला

95 साल के बुजुर्ग पर दहेज प्रताड़ना का आरोप! पटना  हाईकोर्ट

Patna - पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले से दहेज प्रताड़ना वो वैवाहिक अत्याचार के आरोप में   95 साल के वयोवृद्ध ससुर को , 13 साल पुराने अपराधिक मुकदमे को झेलने से बरी कर दिया है ।जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने रविन्द्र चौधरी की अपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया ।  

 हाई कोर्ट ने वैशाली के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एस डी जे  एम (हाजीपुर) के 1 मार्च, 2019  के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत रविन्द्र चौधरी को दहेज प्रताड़ना के आरोपों से मुक्त करने के आवेदन को रद्द कर दिया गया था । 

जस्टिस सिंह ने अपना यह निर्णय,  सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम न्याय निर्देशों के आलोक में सुनाया,जो निचली अदालतों द्वारा  , विवाह संबंधित प्रताड़ना के बेबुनियाद एवं अमूमन शैली में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर विवाहिता के पूरे ससुराल वालों को अपराधिक मुकदमा में घसीटा जाना गैर कानूनी करार दिया गया है ।