Patna High Court News : पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर्म मामले में शिक्षक की सजा किया रद्द, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने दी बड़ी राहत

Patna High Court News : पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया है। जस्टिस शैलेंद्र सिंह की एकलपीठ ने सत्र न्यायालय, बक्सर के दोषसिद्धि एवं सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा संबंधी आदेश को अस्थिर बताते हुए अपील स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखना न्यायसंगत नहीं होगा। ये मामला डुमरांव थाना कांड संख्या 27/2012 से जुड़ा है। 

अभियोजन के अनुसार, कक्षा छह की नाबालिग छात्रा 22 जनवरी, 2012 को लापता हो गई थी। पिता ने आरोप लगाया था कि स्कूल के शिक्षक ने बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाकर विभिन्न स्थानों पर रखा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने भादवि की धारा 366(ए) और 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र समर्पित किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी श्याम जी मिश्रा ,जो स्कूल के शिक्षक थे,को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई थी। 

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में एफआईआर दर्ज करने में नौ दिन की देरी को महत्वपूर्ण माना और कहा कि अधिकांश अवधि का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। 

कोर्ट  ने पीड़िता के धारा 164 दंप्रसं के बयान और न्यायालय में दिए गए साक्ष्य के बीच पाए गए विरोधाभासों को भी गंभीर माना। अंततः अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी गई।