Patna highcourt - नीट-यूजी क्वालीफाई करने के बाद भी दिव्यांग छात्रा को नहीं मिला एडमिशन, पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा बोर्ड और वेटरनरी कॉलेज पर अपनाया सख्त रूख

Patna highcourt - नीट-यूजी पास छात्रा को एडमिशन नहीं देने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने वेटरनरी कॉलेजप पर सख्ती दिखायी है। कॉलेज पर आरोप है कि उन्होंने छात्रा को जानबूझकर अयोग्य घोषित किया।

Patna highcourt - नीट-यूजी क्वालीफाई करने के बाद भी दिव्यांग

Patna - पटना हाईकोर्ट  ने आल इंडिया नीट यूजी परीक्षा 2024 से चयनित लड़की,जो अनुसूचित जाति व विकलांग कोटा की अवंतिका के मामलें पर सुनवाई की।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने अवंतिका  नाम की एक छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुर परीक्षा बोर्ड और वेटरनरी कालेज के क्रियकालापों पर सख्त रुख अपनाया।कोर्ट ने सभी पक्षों को सभी सम्बन्धित तथ्यों व रिकार्ड के साथ 6 मई,  2025 सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने छात्रा अवंतिका को बिहार वेटरनरी कालेज  में  विकलांग कोटे से सीट आवंटित किया।लेकिन वह छात्रा वह बोर्ड तथा कॉलेज की कोपभाजन का शिकार होने के कारण दर दर की ठोकर खा रही है ।           याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि उक्त छात्रा का चयन  होने के बाद भी एडमिशन इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि कॉलेज ने एडमिशन कराने आई छात्रा को बिना किसी मेडिकल टेस्ट के छांट दिया।

 जबकि पटना मेडिकल कॉलेज के विकलांगता विशेषज्ञ तीन डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल कोर्स के लिए उपयुक्त बतलाया था।    अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने  सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि विकलांगता का प्रतिशत देखने के बजाय यह देखने की आवश्यकता है कि मेडिकल/वेटनरी कोर्स करने लायक चयनित है या नहीं।           

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छात्रा अवंतिका रोग से बचपन से ग्रस्त है ,लेकिन चयनित कोर्स को करने में सक्षम है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 6 मई ,2025 को होगी।