Patna Highcourt News : हनुमान नगर बिजली ग्रिड विवाद, पटना हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड और बिजली कंपनी से माँगा जवाब
PATNA : हनुमान नगर की घनी आबादी वाली आवासीय कॉलोनी के पास प्रस्तावित 33 केवी बिजली ग्रिड सबस्टेशन के निर्माण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार राज्य आवास बोर्ड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया।
जस्टिस अजीत कुमार ने शाद्वल हर्ष द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया। हर्ष ने अपनी याचिका में संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है कि उक्त सबस्टेशन का निर्माण नियमों के अनुसार ही हो और निर्माण क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज कनेक्शन की सुचारू आपूर्ति सहित सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाए।
हर्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि जिस भूमि पर प्रस्तावित निर्माण हो रहा है, वह एक शॉपिंग एरिया के लिए आरक्षित है और यह राज्य की राजधानी के मास्टर प्लान 2031 के अनुरूप भी नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह इस बात का रिकॉर्ड प्रस्तुत करे कि 33 किलोवाट विद्युत उप-स्टेशन के निर्माण के लिए विद्युत कंपनी को भूमि का आवंटन कैसे और किस प्रकार किया गया था।
जस्टिस अजीत कुमार ने विद्युत कंपनी को चेतावनी दी कि वह परियोजना को सभी सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ाए और सुनवाई के अगले दिन दाखिल किए जाने वाले प्रति-हलफनामे में नियमों के अनुसार सुरक्षा उपायों का पूरा विवरण शामिल करे।इस् मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।