Chandan mishra murder case - पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा मर्डर केस में इस खास शख्स के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक, पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Chandan mishra murder case - पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा मर्डर केस से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने इस खास व्यक्ति के खिलाफ किसी भी पुलिस कार्रवाई से रोक लगा दी है.

Patna - पटना हाईकोर्ट ने पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा का ऑपरेशन करने वाले डॉ पिंटू कुमार सिंह को फिलहाल राहत देते हुए है शास्त्री नगर थानाध्यक्ष थाना कांड संख्या 494/25 मामले में डॉ सिंह के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने डॉ सिंह को भी जांच में पुलिस को पूरा सहयोग करने को कहा गया है।जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने डॉ सिंह की ओर से एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
वरीय अधिवक्ता अंशुल ने कोर्ट को बताया कि चंदन मिश्रा की हत्या अस्पताल में कर दी गई थी।मृतक के पिता ने एफआईआर में डॉ सिंह का नाम भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि चंदन को 16 जुलाई,2025 को डिस्चार्ज करना था, लेकिन उसे बढ़ाकर 17 जुलाई,2025 कर दिया गया।
लेकिन वरीय अधिवक्ता अंशुल ने कोर्ट को बताया कि चंदन की ओर से 17 जुलाई, 2025 तक का फीस जमा कराया गया था।
डॉ सिंह को बेवजह परेशान किया जा रहा है।वे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं।इस मामले पर चार हफ्ते बाद फिर सुनवाई की जाएगी।