Patna HighCourt News : पटना हाईकोर्ट ने औद्योगिक कचरा के खेतों में बहाव को लेकर लिया एक्शन, मुजफ्फरपुर डीएम को दिया यह निर्देश
Patna HighCourt News : पटना हाईकोर्ट ने खेतों में औद्योगिक कचरा बहाए जाने पर एतराज जताया है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने डीएम ने निर्देश जारी किया है......पढ़िए आगे
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में मुज़फ्फरपुर के जिलाधिकारी को मुशहरी प्रखंड में औद्योगिक कचरा और गंदे जल के बहाव को खेतों में जाने से रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मनोज कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया।
इस जनहित याचिका में ये बताया गया कि वहां एक पंचायत भवन के निर्माण प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन वहां एक पंद्रह फ़ीट एक बड़ा गड्ढा है। उसमें औद्योगिक कचरा और गन्दा पानी बह कर आता है।
कोर्ट को बताया गया कि बिना सही जलनिकासी की उचित व्यवस्था किये ही पंचायत भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। इससे आसपास इलाके के गाँवो में ये औद्योगिक कचरा और गन्दा पानी इन खेतों में चले जाएंगे। इससे खेती योग्य भूमि को नुकसान होगा। कोर्ट ने जिलाधिकारी, मुज़फ्फरपुर को इस समस्या को देखते हुए औद्योगिक कचरा और गन्दा पानी को खेतों में जाने से रोकने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही कोर्ट ने इस जनहित याचिका को इस निर्देश साथ ही निष्पादित कर दिया।