Bihar Land Mutation:बिहार में फ्लैट खरीदारों की बढ़ी परेशानी, अपार्टमेंट की जमीन के लिए बदल गया दाखिल खारिज का नियम, जान लीजिए पूरी तरह...

Bihar Land Mutation: फ्लैटधारियों के नाम पर अपार्टमेंट की भूमि का नामांतरण करने का कोई प्रविधान बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम-2011 या अन्य नियमावली में नहीं है।

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बिहार में फ्लैट खरीदारों की बढ़ी परेशानी- फोटो : social Media

Bihar Land Mutation: बिहार सरकार ने अपार्टमेंट की जमीन के दाखिल-खारिज पर रोक लगा दी है। यह निर्णय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि फ्लैटधारियों के नाम पर अपार्टमेंट की भूमि का नामांतरण करने का कोई प्रविधान बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम-2011 या अन्य नियमावली में नहीं है। इससे भविष्य में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

इस रोक के पीछे मुख्य कारण यह है कि जब फ्लैट खरीदारों को उनके हिस्से की जमीन का नामांतरण किया जाता है, तो यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सी जमीन किस फ्लैट से संबंधित है। विभाग का मानना है कि अपार्टमेंट की भूमि समानुपातिक होती है और इसमें फ्लैट की भूमि स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं होती। इस स्थिति में, यदि फ्लैटधारियों के नाम से जमीन का दाखिल-खारिज किया जाता है, तो इससे भविष्य में कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और संबंधित पक्षों के हित प्रभावित हो सकते हैं.

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस विषय पर एक नई प्रक्रिया विकसित की जा रही है, जिसके तहत फ्लैट धारकों के लिए अपार्टमेंट की भूमि का दाखिल-खारिज किया जाएगा। जब तक यह नई प्रक्रिया और संबंधित सॉफ्टवेयर विकसित नहीं होते, तब तक फ्लैट धारकों को अपने फ्लैट के लिए दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से मना किया गया है.

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इस निर्णय का प्रभाव उन सभी लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने हाल ही में अपार्टमेंट खरीदे हैं या खरीदने की योजना बना रहे हैं। उन्हें अब अपनी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नए नियमों और प्रक्रियाओं का इंतजार करना होगा। इससे पहले, फ्लैट खरीदने वाले लोग सीधे तौर पर अंचल कार्यालय में जाकर अपने हिस्से की जमीन का दाखिल-खारिज करवा सकते थे, लेकिन अब उन्हें इस प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ेगा.