Ration Card: बिहार में 28 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा मुफ्त राशन ! सिर्फ 2 दिन बाकी, जल्दी करें ये काम, आखिरी मौका
Ration Card: सरकार का यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिन राशन कार्डधारक सदस्यों या लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए सरकार ने अंतिम अवसर दिया है।
Ration Card: यदि आप भी सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार, राशन कार्ड के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 28 फरवरी 2026 की अंतिम समय सीमा तय की गई है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन कार्ड धारकों ने इस तारीख तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएंगे और उन्हें भविष्य में मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाएगा।
28 फरवरी से नहीं मिलेगा राशन ?
बता दें कि, सरकार का यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिन राशन कार्डधारक सदस्यों या लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए सरकार ने अंतिम अवसर दिया है। 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद जिन लाभुकों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी, उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। इस संबंध मेंखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शामिल प्रत्येक लाभुक के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
20 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित
जिला आपूर्ति शाखा कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सीवान में कुल 27 लाख 73 हजार 954 कार्डधारी लाभुक हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत यानी 22 लाख 2 हजार 426 लाभुक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। हालांकि अब भी 20 प्रतिशत यानी 5 लाख 71 हजार 528 लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित है। विभाग का मानना है कि लंबित मामलों में कई लाभुक ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे राज्यों में चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ मामलों में एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग जगहों के राशन कार्ड में भी दर्ज हो सकता है।
सात योजनाओं का लाभ भी होगा बंद
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण निरस्त होगा, वे सरकार की अन्य सात महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो जाएंगे। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज माना जाता है। विभाग ने लाभुकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले ई-केवाईसी अवश्य करा लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।