समस्तीपुर SP तलब, पटना हाई कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, गलत रिपोर्ट देने के मामले में जबावतलब
समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह और ताजपुर के थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा से जुड़े एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है.
Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता सकली देवी की मृत्यु की एस पी,समस्तीपुर और ताजपुर के थानाध्यक्ष द्वारा गलत रिपोर्ट दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खण्डपीठ ने सकली देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एस पी,समस्तीपुर और तेजपुर के एसएचओ से जबावतलब किया है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 12 मई, 2026 को होगी l कोर्ट ने जवाबतलब करते हुए ये बताने को कहा है कि क्यों नहीं कोर्ट के अवमानना के मामलें में उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ किया जाएl कोर्ट ने उन्हें उस दिन वर्चुअल मोड में उपस्थित रहने का आदेश दिया l
अपीलकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि समस्तीपुर कोर्ट ने सकली देवी के नाबालिग नातिन के बलात्कार व हत्या के आरोपी अशोक सिंह को 2013 में बरी कर दिया था।उन्होंने बताया कि समस्तीपुर कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सकली देवी ने पटना हाईकोर्ट में अपील 2015 में दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के पहले 11 मई, 2026 तक एस पी, समस्तीपुर के क्षेत्राधिकार में मामलें है, की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया l कोर्ट को बताया गया कि 293 अपीलीय मामलों में registry के रिमाइंडर देने के बाद भी नहीं भेजा गया l इसे कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया l
समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह और ताजपुर के थानाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने एक रिपोर्ट में कहा कि यह बताया गया कि सकली देवी की मृत्यु हो गयी है l इस सम्बंध में रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया l लेकिन बाद में जब सकली देवी के जीवित होने की रिपोर्ट सामने आयी, तो नया रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया l कोर्ट ने पुलिस के इस कृत्य काफी नाराजगी जाहिर कीl
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कहा कि पुलिस का एक अशिक्षित और गरीब महिला के साथ व्यवहार बिल्कुल गलत है।उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि थानाध्यक्ष ने अपने कार्यालय में बैठे बैठे ही रिपोर्ट बना दिया। इस मामलें पर अगली सुनवाई 12 मई, 2026 को होगी l उस दिन पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर और थानाध्यक्ष, ताजपुर को वर्चुअल रूप में कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे l