बिहार में पेपर लीक रोकेंगे सम्राट चौधरी, EOU का 'एक्शन प्लान तैयार', परीक्षा शाखा अब 24x7 एक्टिव

बिहार में पेपर लीक रोकने को EOU सख्त। परीक्षा शाखा अब 24x7 एक्टिव रहेगी। गड़बड़ी की शिकायत 9031829067 पर करें। दोषियों को 10 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माना होगा।

बिहार में पेपर लीक रोकेंगे सम्राट चौधरी, EOU का 'एक्शन प्लान

Patna - बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं और धांधली को रोकने के लिए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने कड़े कदम उठाए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह) द्वारा पुलिस मुख्यालय के कार्यों की समीक्षा के बाद, आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के अंतर्गत कार्यरत 'परीक्षा शाखा' को और अधिक सशक्त और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की परीक्षा प्रणाली पर उठने वाले सवालों को समाप्त करना और मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले संगठित गिरोहों को ध्वस्त करना है।

आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष सतर्कता 

जानकारी के अनुसार निकट भविष्य में होने वाली परीक्षाओं, विशेषकर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 14 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली प्रवर्तन अवर निरीक्षक (Enforcement Sub-Inspector) की मुख्य लिखित परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब EOU की 'परीक्षा शाखा' पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में 24x7 (चौबीसों घंटे) कार्य करेगी। इस कार्य की निगरानी के लिए विशेष रूप से पुलिस उपाधीक्षक (DySP) स्तर के पर्यवेक्षण पदाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

गड़बड़ी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन जारी 

परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए EOU ने आम जनता और अभ्यर्थियों के लिए संपर्क सूत्र जारी किए हैं। यदि किसी के पास प्रश्न पत्र लीक या परीक्षा में धांधली से जुड़ी कोई भी सूचना हो, तो वे समर्पित मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर 9031829067 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल आईडी digeou-bih@gov.in पर सूचना भेज सकते हैं। इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने या लीक की साजिश रचने वालों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया पेट्रोलिंग एवं मॉनिटरिंग यूनिट को भी सक्रिय कर दिया गया है।

कदाचार पर होगी 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना 

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ नए और कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024' (The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act 2024) के तहत दोषियों को 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के कड़े प्रावधान भी लागू होंगे।