Bihar pharmacists job - सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फार्मासिस्ट की बहाली पर रोक लगाने से किया इंकार, बी-फार्मा और एम फार्मा की डिग्रीवाले अभ्यर्थियों की याचिका को किया खारिज
Bihar pharmacists job - बिहार में फार्मासिस्ट की बहाली पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डिप्लोमा इन फॉर्मेसी के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है।

New delhi - सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम एम सुन्दरेश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के द्वारा बी फार्म एवं एम फार्म डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा दायर तीन याचिका पर सुनवाई की गई।इन याचिकाओं में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली को संविधान सम्मत मानते हुए पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
इसमें राज्य सरकार ने राज्य में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से फार्मसिस्ट के 2473 पद के बहाली के लिए इंटरमीडिएट (विज्ञान) एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता घोषित किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से फार्मासिस्ट की बहाली में बी फार्म एवं एम फार्म डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का आग्रह किया।
कोर्ट ने बी फार्म एवं एम फार्म डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने वाली मांग को खारिज किया। कोर्ट ने फार्मासिस्ट की बहाली में नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी तरह का रोक लगाने से भी साफ इनकार किया।साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यताधारी को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र दायर करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अंतिम परिणाम से फार्मासिस्ट की बहाली आच्छादित होने की बात भी कही। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 6 सप्ताह बाद निर्धारित की है ।