Bihar Voter List:मतदाता सूची में नाम रखने के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज, गणना फॉर्म भरते ही चुनाव आयोग मांगेगा कागजात
Bihar Voter List: प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद हर शामिल मतदाता को अपने दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे, ताकि अंतिम सूची में उनका नाम विधिवत दर्ज हो सके।

Bihar Voter List:बिहार में आगामी चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत राज्यभर में 80.11 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म अब तक जमा किए जा चुके हैं, और इनकी डिजिटल अपलोडिंग का कार्य भी जोर-शोर से जारी है।
अब अगला अहम पड़ाव है दस्तावेज़ संग्रहण का, जो अगले माह अगस्त में प्रारंभ किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद हर शामिल मतदाता को अपने दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे, ताकि अंतिम सूची में उनका नाम विधिवत दर्ज हो सके।
फिलहाल, जिन मतदाताओं के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें 25 जुलाई तक केवल गणना फॉर्म जमा करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद, प्रारूप सूची में नाम दर्ज होने के बाद वे अपने दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को निर्धारित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से ही मान्य दस्तावेज देना होगा, जिसमें जन्मतिथि और निवास का प्रमाण होना आवश्यक है। 1987 से पूर्व जन्मे मतदाताओं को विशेष रूप से जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज देना अनिवार्य किया गया है, जबकि अन्य वर्गों के मतदाताओं को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कागजात देने होंगे।
बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे प्रत्येक मतदाता से दस्तावेज प्राप्त कर उसे ईसीआई नेट पर अपलोड करेंगे। यह कार्य मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।
25 जुलाई तक सभी प्राप्त गणना फॉर्म की अपलोडिंग पूरी करने के बाद प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके आधार पर अगस्त में दस्तावेज संग्रहण और अंतिम नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।