बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

Brij Bihari Murder Case: बृजबिहारी हत्याकांड में इस दिन पटना कोर्ट में सरेंडर करेंगे मुन्ना शुक्ला, उम्रकैद काटने के लिए जाएंगे जेल

Brij Bihari Murder Case:  बृजबिहारी हत्याकांड में इस दिन पटना कोर्ट में सरेंडर करेंगे मुन्ना शुक्ला, उम्रकैद काटने के लिए जाएंगे जेल

Brij Bihari Murder Case: बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इसी मामले के आरोपी सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और एक अन्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि मुन्ना शुक्ला उम्रकैद की सजा काटने के लिए जेल कब जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बताया जा रहा है था कि दुर्गा पूजा के बाद मुन्ना शुक्ला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। 

16 अक्टूबर को करेंगे आत्मसमर्पण

ताजा मिली जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला कल यानी 16 अक्टूबर को पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करेंगे। सूत्रों की मानें तो कल ही पूर्वी चंपारण का मंटू तिवारी भी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। जानकारी अनुसार मुन्ना शुक्ला के सगे संबंधी और परिचित सोमवार को उनसे मिलने नयाटोला स्थित आवास पर पहुंचे। वहीं देर शाम में मुन्ना शुक्ला अपने लोगों के साथ लालगंज स्थित अपने पैतृक आवास के लिए निकल गए।


हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

अब माना जा रहा है कि कल यानी  16 अक्टूबर को मुन्ना शुक्ला आत्मसमर्पण करेंगे। जिसके बाद वो उम्रकैद की सजा काटने के लिए जेल जाएंगे। बता दें कि, आईजीआईएमएस में 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री रहे बृजबिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी। इस मामले में मुन्ना शुक्ला समेत छह आरोपितों को उम्रकैद की सजा दी गई थी। हाईकोर्ट ने इसमें सभी को बरी कर दिया था। 

उम्रकैद की सजा काटने जाएंगे जेल

वहीं इसके खिलाफ बृहबिहारी प्रसाद की पत्नी रामा देवी और सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। बीते चार 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी पर उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया था। वहीं इस मामले में शामिल सूरजभान सिंह, राजन तिवारी और एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया था।

Editor's Picks