सिवान में सोलर लाइट लगाकर भूल गईं एजेंसियां ! 5 कंपनियों पर गिरी गाज, सीवान के पंचायती राज पदाधिकारी बालेंदु नारायण पांडे ने ठोका 1.33 करोड़ जुर्माना
सिवान जिले में सीएम ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में लापरवाही बरतने वाली पांच कार्यकारी एजेंसियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने इन एजेंसियों पर 1 करोड़ 33 लाख 60 हजार 130 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है...
Siwan : गांवों को रोशन करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' में लापरवाही बरतने वाली पांच कार्यकारी एजेंसियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोलर लाइटों के लंबे समय तक खराब रहने और सिग्नल लॉस (Signal Loss) की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीवान जिला प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों पर कुल 1,33,60,130 रुपये (1 करोड़ 33 लाख 60 हजार 130 रुपये) का भारी जुर्माना लगाया है।
डीएम विजय प्रकाश मीणा के अनुमोदन पर डीपीआरओ ने जारी किया दंडात्मक आदेश
जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा के अनुमोदन के उपरांत जिला पंचायत राज पदाधिकारी (DPRO) बालेंदु नारायण पांडेय ने कार्रवाई का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। सीएमएस (CMS) पोर्टल से 30 अक्टूबर 2026 को प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि एजेंसियों द्वारा स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइटों में बड़े पैमाने पर सिग्नल लॉस और फॉल्टी (खराब) लाइटों की समस्या बनी हुई है।
ब्रिज एंड रुफ समेत 5 नामी कंपनियां कार्रवाई की जद में, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से होगी कटौती
इस प्रशासनिक कार्रवाई की जद में ब्रिज एंड रुफ कंपनी लिमिटेड, जीईआईई सोलर प्रोडक्ट लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, जय ऑटो व्हीकल लिमिटेड और सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं। विभागीय नियमों के अनुसार, जय ऑटो व्हीकल लिमिटेड के बचे हुए 25 प्रतिशत भुगतान से दंड राशि काटी जाएगी, जबकि शेष चार एजेंसियों की जुर्माना राशि उनकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) से वसूल की जाएगी।
72 घंटे से अधिक लाइट खराब रहने पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगा दंड
अनुबंध की शर्तों के मुताबिक, यदि कोई सोलर स्ट्रीट लाइट 72 घंटे से अधिक समय तक निष्क्रिय या खराब रहती है, तो संबंधित एजेंसी पर 10 रुपये प्रतिदिन प्रति लाइट के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। इसी प्रावधान के तहत सीवान जिले में निष्प्रभावी पाई गई सोलर लाइटों के आधार पर यह विशाल जुर्माना तय किया गया है।
पंचायती राज निदेशक आनंद शर्मा के निर्देश पर दैनिक निगरानी के लिए बनेगा विशेष कोषांग
इधर, पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने सोलर स्ट्रीट लाइटों की सुचारु कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत दैनिक समीक्षा के लिए एक विशेष कोषांग (सेल) का गठन किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी निरीक्षण के दौरान लाइटें बंद पाई गईं तो एजेंसियों के खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।