Rajdev Ranjan Murder Case: सीवान पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड, दोषियों को आज मिलेगी सजा
Rajdev Ranjan Murder Case: सीवान जिले का बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज CBI की विशेष अदालत इस मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाएगी।

Rajdev Ranjan Murder Case: सीवान जिले का बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज CBI की विशेष अदालत इस मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाएगी।
30 अगस्त को फैसला: अदालत ने सुनवाई पूरी कर विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को हत्या का दोषी ठहराया था।
तीन आरोपी बरी: सबूतों के अभाव में लड्डन मियां, राजेश कुमार और रिशु कुमार जायसवाल को बरी कर दिया गया।
2016 की सनसनीखेज वारदात
13 मई 2016 को सीवान के सीनियर जर्नलिस्ट राजदेव रंजन की स्टेशन रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने अस्पताल से लौटते वक्त उन पर करीब से कई राउंड फायरिंग की थी, मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।
पत्नी आशा रंजन का दर्द
राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने कहा कि "मेरे पति की मौत ने हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मैं चाहती हूं कि दोषियों को ऐसी सजा मिले, जिससे समाज को संदेश जाए कि अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता।"
CBI के विशेष लोक अभियोजक राकेश दुबे ने कहा कि अभियोजन ने हर सबूत और गवाह को मजबूती से रखा। कई दबाव और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हुई, लेकिन सच सामने आया।वहीं बचाव पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने कहा कि कई निर्दोष लोगों को फंसाया गया, और अदालत द्वारा तीन आरोपियों की रिहाई से यह साफ होता है कि जांच में खामियां रहीं।यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। परिवार और राज्य सरकार की मांग पर पुलिस से जांच हटाकर CBI को सौंपी गई थी। करीब 9 साल बाद दोषियों को सजा का ऐलान होने जा रहा है।