लोक शिकायत निवारण में लापरवाही पर गिरी गाज, थानाध्यक्ष पर DM ने लगाया इतने का जुर्माना

लोक शिकायत निवारण में लापरवाही पर गिरी गाज, थानाध्यक्ष पर DM

Supaul : सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने लोक शिकायत निवारण की द्वितीय अपील संबंधी सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर वीरपुर थानाध्यक्ष पर आर्थिक दंड लगाया है। जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 6 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से 2 का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया।

डीएम की सख्ती: सुनवाई से गायब रहना पड़ा भारी

जिलाधिकारी सावन कुमार ने अपने कार्यालय वेश्म में लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपील से संबंधित कुल 6 वादों की सुनवाई की। इस महत्वपूर्ण बैठक में थानाध्यक्ष, वीरपुर न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उनकी इस अनुपस्थिति के कारण वादों का निष्पादन नहीं हो सका, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उन पर ₹1000 का जुर्माना अधिरोपित किया है।

दो वादों का मौके पर निष्पादन

आयोजित सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने कुल 2 वादों का पूर्ण रूप से निष्पादन कर दिया। शेष बचे 4 वादों के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है, ताकि उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक में अंचल अधिकारी (निर्मली), प्रखंड विकास पदाधिकारी (त्रिवेणीगंज) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि अंचल अधिकारी (सुपौल) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।

समय पर निवारण का सख्त निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लोक शिकायतों के निवारण में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतों के निष्पादन के प्रति सजग रहें और निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

रिपोर्ट - विनय कुमार मिश्रा