ITR Filing Last Date: 31 मार्च 2025 तक करें अपडेटेड ITR File, वरना भुगतने होंगे भारी जुर्माने!
ITR Filing Last Date: 31 मार्च 2025 तक करें अपडेटेड ITR File

भारत में टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम समय सीमा करीब आ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 (मूल्यांकन वर्ष 2023-24) के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। आयकर विभाग ने नागरिकों को समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए कड़ी चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल करने पर अतिरिक्त टैक्स दर केवल 25% रहेगी, लेकिन यदि यह समय सीमा चूक जाती है तो यह बढ़कर 50% हो जाएगी, और इसके साथ ब्याज भी लगेगा।
ITR-U की विशेषता और लाभ
2022 में पेश किया गया ITR-U प्रावधान टैक्सपेयर्स को अपनी मूल रिटर्न में गलती सुधारने या पहले रिपोर्ट न की गई आय को सही ढंग से दिखाने का मौका देता है। यह सुविधा मूल्यांकन वर्ष के दो साल तक उपलब्ध रहती है, जिससे लोग बिना बड़े दंड के अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं।
वित्तीय प्रभाव और जुर्माना
31 मार्च 2025 तक अपडेटेड ITR फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को 25% अतिरिक्त टैक्स और ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं, समय सीमा पार करने पर यह टैक्स दोगुना यानी 50% हो जाएगा। इससे न केवल टैक्स का बोझ बढ़ेगा, बल्कि ब्याज भी जोड़ा जाएगा, जो टैक्सपेयर्स के लिए वित्तीय दबाव बढ़ा सकता है।
आगे का रास्ता और नए नियम
केंद्र सरकार अप्रैल 2025 से ITR-U फाइलिंग की अवधि को बढ़ाकर चार साल करने की योजना बना रही है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपनी अघोषित आय रिपोर्ट करने के लिए अधिक समय मिलेगा। हालांकि, इस अतिरिक्त समय के साथ जुर्माना टैक्स भी बढ़ जाएगा, जिससे समय पर फाइलिंग की महत्ता और बढ़ जाएगी।
क्या है ITR-U का महत्व?
ITR-U केवल पहले की रिटर्न में सुधार का मौका नहीं देता, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपनी मूल या विलंबित रिटर्न फाइल करना मिस कर दिया था। इस लचीलापन के साथ टैक्सपेयर्स को अपने टैक्स दायित्वों को पूरा करने और कड़े दंडों से बचने का मौका मिलता है।
अब तक, चार वर्षों में 90 लाख से ज्यादा अपडेटेड ITRs फाइल किए गए हैं, जिससे 9,118 करोड़ रुपये का राजस्व सरकारी खजाने में जमा हुआ है। यह आंकड़ा ITR-U के महत्व को स्पष्ट करता है, जो स्वेच्छिक अनुपालन और राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
यदि आप अपने टैक्स दायित्वों को लेकर सतर्क हैं, तो इस महत्वपूर्ण समय सीमा से पहले अपना ITR-U फाइल करना न भूलें। यह न केवल आर्थिक रूप से समझदारी होगी, बल्कि यह टैक्स नियमों के प्रति आपके जिम्मेदार रवैये को भी दर्शाता है। 31 मार्च 2025 तक फाइलिंग करने से आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज के मामले में राहत मिलेगी, जिससे आप भारी वित्तीय बोझ से बच सकते हैं।