New GST Rates: दुकानदार अगर नए GST रेट पर नहीं दे रहा सामान तो यहां करें शिकायत, जानिए कैसे करें कंप्लेन
New GST Rates: अगर आप आज से दुकान पर कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और दुकानदार आपको वो सामान पहले की रेट में दे रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकतें। दरअसल नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद सभी सामान अब सस्ते में मिलेंगी।

New GST Rates: देशभर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। ऐसे में अगर दुकानदार आपको अब भी पुराने दरों पर ही सामान दे रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। दरअसल, नए दरें के लागू होने के बाद अब 22 सितंबर से पहले बने पैक्ड सामान पर कंपनियों को नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में पैकेट्स पर दो एमआरपी दिखाई दे सकते हैं एक पुरानी और दूसरी नई।
पुराने नहीं नए दरों पर लें सामान
वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत वाला नया एमआरपी ही मान्य होगा। खरीदारी के दौरान ग्राहकों को पैकेट पर छपा एमआरपी और दुकानदार द्वारा दिए गए बिल की जांच करने की सलाह दी गई है। अगर दुकानदार पुराने दाम वसूलने की कोशिश करता है तो उपभोक्ता उससे नई दरों के बारे में पूछ सकते हैं।
शिकायत के लिए बना अलग पोर्टल
उपभोक्ताओं को जीएसटी दरों का लाभ न मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के इनग्राम पोर्टल पर अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब कार डीलर, ई-कॉमर्स कंपनियों या किराना दुकानों द्वारा जीएसटी छूट न देने पर सीधे ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।
यहां करें कॉल या मैसेज
इसके अलावा उपभोक्ता 1915, 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप/मैसेज के जरिए 8800001915 नंबर पर शिकायत भेज सकते हैं। साथ ही नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप और उमंग ऐप से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
नई कीमत जानने की सुविधा
सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल savingwithgst.in भी शुरू किया है। यहां खाद्य, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य श्रेणियों के उत्पादों की नई कीमतें देखी जा सकती हैं। वेबसाइट पर वैट और जीएसटी की तुलना के जरिए उपभोक्ता यह जान पाएंगे कि नई दरों से उन्हें कितनी बचत हो रही है।