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B.ED Teacher News: करीब 3 हजार बीएड शिक्षकों पर लटकी तलवार, शिक्षा विभाग ने सभी DEO को दिया नौकरी से निकालने का आदेश

B.ED Teacher News: राज्य के 2 हजार शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी DEO को पत्र लिख नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया है। जिसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।

B Ed teachers
B Ed teachers Dismissed order- फोटो : social media

B.ED Teacher News:  राज्य के करीब 3 हजार बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की तलवार लटकी हुई है। शिक्षा विभाग ने इन सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया है। विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिक्षक सड़कों पर उतर गए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन शिक्षकों को उनकी रोजगार छीन जाने का डर सता रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के आदेश पर सभी डीईओ ने इस मामले में कार्रवाई करना भी शुरु कर दिया है।  मामला छत्तीसगढ़ का है।

सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरु हुई कार्रवाई

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करें। यह आदेश विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों को भेजा गया है। जिससे वहां के 2855 सहायक शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच राजधानी रायपुर में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में ये शिक्षक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

भर्ती प्रक्रिया  

4 मई 2023 को बस्तर और सरगुजा संभाग में 6285 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें शैक्षणिक योग्यता के रूप में बीएड और डीएलएड दोनों को शामिल किया गया। जून 2023 में व्यापमं द्वारा परीक्षा आयोजित की गई और जुलाई 2023 में परिणाम घोषित हुआ।

कोर्ट का आदेश

बता दें कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए एनसीटीई के 2018 के गजट को रद्द कर दिया। इस निर्णय के आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया। बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जहां उन्हें अंतरिम राहत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

बीएड शिक्षकों की स्थिति

कई बीएड डिग्रीधारी शिक्षक (जिनकी नियुक्ति वर्ग-2 (मिडिल स्कूल शिक्षक) के लिए हुई थी) ने घर के पास नौकरी पाने के लिए वर्ग-3 (सहायक शिक्षक) का चयन किया था। कुछ ने रेलवे या अन्य सरकारी नौकरियां भी छोड़ी थीं। अब सहायक शिक्षक की नौकरी जाने का खतरा मंडराने से ये शिक्षक तनाव में हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

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