PATNA: पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की एमबीए छात्रा के अपहरणकांड मामले में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने इस केस की जांच का जिम्मा सीआईडी से लेते हुए सीबीआई को सौंप दिया है. पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की अदालत ने मुजफ्फरपुर से अपहृत एमबीए की छात्रा यशि सिंह मामले की जांच को सीआईडी बिहार से वापस लेकर सीबीआई को सौंप दिया है। यह जानकारी इस केस के वकील अरविंद कुमार ने दी.
मुजफ्फरपुर की एमबीए छात्रा के अपहरण केस में वकील अरविंद कुमार ने बताया कि दिसंबर 2022 में एल.एन .मिश्रा इंस्टिट्यूट मुजफ्फरपुर से एमबीए कर रही छात्रा यशी सिंह का अपहरण कर लिया गया था. जिसका एफआईआर सदर थाना में दर्ज कराई गई थी . एफ.आई.आर. का शुरूआती अनुसंधान मुजफ्फरपुर पुलिस ने की. इसके बाद सीआईडी को जांच को जिम्मा सौंप दी गई। 2 साल के अनुसंधान में बिहार सरकार की पुलिस ने लड़की की सुराग लगाने में असफल रही. मुजफ्फरपुर पुलिस केस का बनावटी-दिखावटी अनुसंधान कर केस को भटकाते रही.
इसके बाद 23 अप्रैल 2023 को छात्रा के परिजन न्याय के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. पटना उच्च न्यायालय स्वयं इस केस की मॉनिटरिंग करती रही. लगभग डेढ़ साल बीतने के बावजूद सी.आई.डी. द्वारा गठित एस.आई.टी. ने अपनी रिपोर्ट सौंपती रही पर लड़की का सुराग पाने में बिल्कुल ही अक्षम रही .मैं इस केस में बतौर वकील शामिल होता रहा । पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद कुमार ने बताया कि सीबीआई पर भरोसा है कि यह जांच एजेंसी यशि सिंह को बरामद कर सकुशल वापस ला सकेगी.