PURNEA : पूर्णिया में दिनदहाड़े हुए बहुचर्चित मलय सिंह हत्याकांड में कुख्यात बिट्टू सिंह समेत 5 अपराधियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्याकांड में भी दो लोगों को दोषी ठहराया गया है। उन्हें 30 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
आरोपी के वकील हीरालाल साह ने कहा कि 5 सितम्बर 2008 ईस्वी को शहर के गिरजा चौक पर दिनदहाड़े गोली मारकर सरसी निवासी मलय सिंह की हत्या कर दी गई थी। जिसमें एडीजे दो कोर्ट ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसमें कुख्यात बिट्टू सिंह उर्फ अनिकेत सिंह, बजरंगी सिंह ,करकू सिंह, रमन सिंह और विक्की सिंह को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
साथ ही सरसी में 12 नवंबर 2021 को पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की बहुचर्चित गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें उनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य अनुलिका सिंह के बयान पर सुदेश सिंह और आशीष सिंह उर्फ अटिया पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
ए डी जे दो कोर्ट ने इस हत्याकांड में सुदेश सिंह और आशीष सिंह उर्फ अटिया को दोषी करार दिया है। जबकि कोर्ट ने चार लोगों को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया है। 30 सितंबर को इस पर सजा सुनाई जाएगी। वही अधिवक्ता ने कहा कि मलय सिंह हत्याकांड में बिट्टू सिंह समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके लिए वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
पूर्णिया से अंकित कुमार झा की रिपोर्ट