Bihar Police in BNS ACT: देश की राजधानी दिल्ली में एक चोर को भारत के नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत तीन महीने की सजा सुनाई गई है। ये पहला ऐसा मामला है, जिसमें दिल्ली पुलिस में दो महीने के अंदर ही आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी। इस तरह से बीएनएस कानून के तहत दिल्ली पुलिस ने दो महीने के भीतर आरोपी को सजा दिलाने का काम किया है। मामला से जुड़ा फैसला रोहिणी कोर्ट ने सुनाया गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस के पहले बिहार की पुलिस ने पहले ये कारनामा करके दिखा चुकी थी, जिसमें उन्होंने बीएनएस के तहत सजा दिलवा दिया था। इस तरह से दिल्ली देश का दूसरे स्थान पर रहा और 5 सितंबर को ही बिहार पुलिस ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था।
इस साल 9 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने चोरी के मामले में बुध विहार में एक एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर बीएनएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे, जिसमें आरोपी के ऊपर बीएनएस एक्ट की धाराएं 85/24 यू/एस 305(ए)/332(सी)/3(5) लगाया गया था। मामले की जांच के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
बिहार से जुड़ा BNS कानून का मामला
बिहार बीते 5 सितंबर को देश का पहला राज्य बन गया था, जिसमें भारत के नए आपराधिक कानून के तहत गुनहगारों को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। मामला सारण पुलिस से जुड़ा हुई था, जिसमें उन्होंने BNS कानून के तहत ट्रिपल मर्डर केस में FIR दर्ज की गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ट्रिपल मर्डर केस में दो किशोर गुनहगारों को उम्रकैद और 25 हजार का जुर्माना सारण कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जिसमें दो लड़कों ने मिलकर दो नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की धारदार की मदद से मौत के घाट उतार दिया था। इस फैसले पर आईपीएस अधिकारी और सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष काफी चर्चा हुई थी।