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PATNA HIGHCOURT NEWS : पटना हाईकोर्ट ने कैमूर के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद को दी राहत, बलात्कार और अन्य धाराओं में ली गई संज्ञान आदेश को किया निरस्त

तत्कालीन एसपी को राहत

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने कैमूर (भभुआ) के तत्कालीन एसपी पुष्कर आनंद को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ बलात्कार एवं अन्य धाराओं में ली गई संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने एसपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया।

एसपी के खिलाफ तत्कालीन एसडीपीओ ने महिला थाने में कांड संख्या 47/2014 दर्ज करा आरोप लगाया कि जब उनकी पदस्थापना कैमूर में थी,तो एसपी के साथ उनकी नजदीकियां हो गई थी। बात शादी तक पहुची। शादी के लिए जन्मपत्री मिलान के लिए उनसे जन्म तिथि और समय मांगा गया। बाद में बताया गया कि जन्मपत्री का मिलान नहीं हो सका है। ऐसे में शादी संभव नहीं है।इस बीच दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गये थे। एसडीपीओ का आरोप था कि शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार किया गया।

दर्ज प्राथमिकी पर कैमूर के एसडीजेएम ने 1 अप्रैल, 2019 को रेप सहित कई अन्य धाराओं में संज्ञान लिया। इस आदेश को एसपी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसमें  कहा गया कि जब एसपी ने सूचक के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए पत्र एडीजी, मुख्यालय को भेजा।

इसके बाद सूचक एसडीपीओ ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। उनका यह भी कहना था कि जब  अनुसन्धानकर्ता ने फोरेंसिक जांच के लिए एसडीपीओ से उनका  मोबाइल फोन की मांग की। तो उन्होंने जांच के लिए फोन नहीं दिया। वही सूचक की ओर से  नहीं सुनी गई।

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