High court news: 13 लाख की रोलेक्स वॉच पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दुबई से आए युवक को कस्टम कार्यवाही में मिली राहत
High court news:दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब्त की गई 13.48 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए भारतीय नागरिक महेश को बड़ी राहत दी है।

High court news:दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब्त की गई 13.48 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए भारतीय नागरिक महेश को बड़ी राहत दी है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की बेंच ने 17 सितंबर 2025 को दिए आदेश में कहा कि कस्टम अधिकारी की कार्यवाही में गंभीर खामी रही है और इसका खामियाजा महेश को नहीं भुगतना चाहिए।
यह केस बीते साल 7 मार्च का है। दुबई से दिल्ली पहुंचे महेश के पास से कस्टम अधिकारियों ने रोलेक्स घड़ी जब्त कर ली थी। कस्टम का आरोप था कि महेश इतनी महंगी घड़ी को रेड चैनल पर डिक्लेयर किए बिना ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। विभाग का यह भी कहना था कि घड़ी व्यक्तिगत उपयोग की नहीं बल्कि कॉमर्शियल क्वांटिटी की श्रेणी में आती है।
बाद में 30 जनवरी को कस्टम ने ऑर्डर-इन-ओरिजिनल पारित करते हुए महेश पर 1.8 लाख रुपए जुर्माना लगाया और शर्त रखी कि घड़ी को री-एक्सपोर्ट यानी भारत से बाहर भेजना होगा। इसके लिए 120 दिन की समयसीमा तय की गई थी। लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद महेश हाईकोर्ट पहुंच गए और कस्टम के आदेश को चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि कस्टम के आदेश के पैरा 8.4 में गंभीर गलती है। अधिकारी ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि महेश भारत के नागरिक हैं और दुबई में रेजिडेंट कार्डधारक हैं। ऐसे में उन्हें री-एक्सपोर्ट का विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए था। अदालत ने साफ किया कि आदेश की कमी से याचिकाकर्ता को नुकसान नहीं होना चाहिए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने घड़ी की जब्ती पर लगाए गए जुर्माने को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। लेकिन अदालत के आदेश से अब महेश को राहत मिली है और उन्हें उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वह अपनी घड़ी वापस पा सकेंगे।