Stray Dogs: आवारा कुत्तों पर 'सुप्रीम फैसला', अब सड़क पर किया ये किए तो लगेगा जुर्माना

Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवार कुत्तों को लेकर नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आवार कुत्तों को लेकर जो 11 अगस्त को फैसला लिया था उसमें संशोधन करते हुए नई गाइडलाइन जारी किया है।

आवार कुत्तों
आवार कुत्तों पर 'सुप्रीम' फैसला- फोटो : social media

Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने 11 अगस्त के उस पुराने आदेश में संशोधन किया है, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया कि, केवल बीमार और आक्रामक कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे। 

कोर्ट ने अपने फैसले में किया संशोधन 

स्वस्थ कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को भी तुरंत छोड़ा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। इसके लिए हर वार्ड/ब्लॉक में फीडिंग जोन बनाए जाएंगे।

पशु प्रेमी के लिए भी आदेश 

सुप्रीम कोर्ट एनजीओ को फीडिंग जोन चलाने के लिए 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू होगी। पशु प्रेमी चाहें तो कुत्तों को गोद (adopt) ले सकते हैं, लेकिन एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर छोड़ना मना होगा। 

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आदेश का होगा पालन 

यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन कराने के लिए नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले को सुनाने के साथ ही 11 अगस्त के फैसले को रोक लगा दी। बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर हों में भेज दिया जाए।