बिहार के 6 लाख शिक्षकों के लिए आज से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू, 5 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, जानिए क्या हैं नए नियम

शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण प्रक्रिया संशोधित नियमावली के तहत तीन चरणों में पूरी होगी और 31 अक्टूबर तक अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

Bihar Teacher Transfer 2026
Bihar Teacher Transfer 2026- फोटो : news4nation

Bihar Teachers Transfer : बिहार के करीब छह लाख सरकारी शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए ई-शिक्षकोष (e-Shikshakosh) पोर्टल खोल दिया है। पात्र शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस बार पूरी प्रक्रिया संशोधित नियमावली के तहत तीन चरणों में पूरी होगी और 31 अक्टूबर तक अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन, सूची का प्रकाशन, आपत्तियों का निपटारा और अंतिम आदेश तक की सभी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से संपन्न होंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।


इस बार क्या है सबसे बड़ा बदलाव?

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से नियुक्त TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के शिक्षक, जो अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, वे भी निर्धारित शर्तों के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। लंबे समय से इन शिक्षकों की ओर से ट्रांसफर की मांग की जा रही थी।


तीन चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

स्थानांतरण की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण (7 अगस्त से 9 सितंबर): इस दौरान समायोजन (Adjustment) और समानुपातीकरण (Rationalisation) की प्रक्रिया होगी। विभाग विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का संतुलन बनाएगा, जहां शिक्षकों की कमी या अधिकता है वहां आवश्यक समायोजन किया जाएगा। इस अवधि में सूची जारी होगी, आपत्तियां ली जाएंगी और उनका निपटारा कर अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।


दूसरा चरण (10 से 14 सितंबर): इस चरण में पारस्परिक (Mutual) स्थानांतरण होगा। जिला, प्रमंडलीय और राज्य स्थापना समितियां प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र शिक्षकों के पारस्परिक तबादले को मंजूरी देंगी।


तीसरा चरण (17 सितंबर से 31 अक्टूबर): 16 सितंबर को विद्यालयवार रिक्तियों की संशोधित सूची जारी की जाएगी। इसके बाद शिक्षक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का चयन कर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सामान्य स्थानांतरण सूची जारी होगी, आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और अंतिम ट्रांसफर आदेश जारी किए जाएंगे।


किन बातों का रखना होगा ध्यान?

शिक्षकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


रिश्वतखोरी पर सरकार की सख्ती

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्थानांतरण के नाम पर किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई शिक्षक किसी अधिकारी को रिश्वत देने का प्रयास करता है या कोई अधिकारी रिश्वत मांगते हुए पाया जाता है, तो रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाना है। साथ ही जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है और जहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां संतुलन स्थापित कर शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।


महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन: 29 जुलाई से 5 अगस्त

समायोजन और समानुपातीकरण: 7 अगस्त से 9 सितंबर

पारस्परिक (Mutual) ट्रांसफर: 10 से 14 सितंबर

विद्यालय विकल्प और सामान्य ट्रांसफर: 17 सितंबर से 31 अक्टूबर

अंतिम स्थानांतरण आदेश: 31 अक्टूबर तक