B.Ed News: अब बिना B.ED किए ये अभ्यर्थी बन जाएंगे शिक्षक, नियमावली में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए पूरी खबर
B.Ed News: शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री होने आवश्यक है। लेकिन क्या है अगर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता ही हटा दी जाए,ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके बाद अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं...

B.Ed News: शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता होती है। लेकिन इस नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता हटा दी गई है। यानि अगर आपने बीएड नहीं भी किया है तो भी आप शिक्षक बन सकेंगे। वहीं इस नियम को लेकर कई अभ्यर्थी विवाद भी कर रहे हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के लिए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती में B.Tech (IT) डिग्री धारकों को पात्रता से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद यह मामला विवादों में आ गया है। इस फैसले के खिलाफ इन अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
अभ्यर्थियों ने दायर की याचिका
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि B.Tech इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली डिग्री कंप्यूटर विषय से संबंधित है फिर भी उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखना पूरी तरह असंवैधानिक है। अभ्यर्थियों ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें एलटी ग्रेड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए और UP अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 को वैध घोषित किया जाए।
क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 7 साल बाद एलटी ग्रेड के 7385 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसमें कंप्यूटर शिक्षक के 1056 पद शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर विषय के लिए B.Ed की अनिवार्यता हटा दी है, जो अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है। लेकिन नई नियमावली में B.Tech IT अभ्यर्थियों को पात्रता सूची से बाहर रखा गया है।
पिछली भर्ती में क्या हुआ था?
2018 में पहली बार कंप्यूटर विषय को एलटी ग्रेड में शामिल किया गया था। लेकिन तब B.Ed की अनिवार्यता के चलते 1673 में से 1637 पद खाली रह गए थे। केवल 36 कंप्यूटर शिक्षकों का चयन हो सका था। इस बार नियम बदल कर B.Ed की बाध्यता हटाई गई है, ताकि तकनीकी पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकें।
अभ्यर्थियों की मांग
B.Tech (IT) डिग्री को भी पात्रता में शामिल किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। विज्ञापन और नियम में बदलाव कर B.Tech ग्रेजुएट्स को अवसर मिले। गौरतलब हो कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीकी अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर कंप्यूटर विषय तकनीकी है, तो IT ग्रेजुएट्स को बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है। अब इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो आगे की भर्ती प्रक्रिया की दिशा तय करेगा।