Bihar Teachers News: शिक्षा विभाग के ACS एस. सिद्धार्थ का बड़ा फरमान, बिहार के प्रधानाध्यापक अब स्कूल में नहीं कर सकेंगे यह काम
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने एक और बड़ा आदेश जारी किया है. इससे बिहार में अब स्कूलों के प्रधानाध्यापक पर एक प्रकार से नकेल कसने की तैयारी है जो स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का माध्यम बनेगा.

Bihar Teachers News: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ के फरमान से बिहार के प्रधानाध्यापकों पर नकेल कस गई है. स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना से अब प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को बाहर कर दिया गया है. अपर मुख्य एस सिद्धार्थ ने बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एमडीएम) को पत्र लिखा है, जिसमें आदेश दिया गया है अब पायलट प्रोजेक्ट वाले स्कूलों के हेडमास्टर मिड डे मील के संचालन का काम नहीं करेंगे. पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी जिले के एक-एक प्रखंड के स्कूलों में यह व्यवस्था 13 मई से 13 जून तक रहेगी. इसके बाद समीक्षा के अनुसार इस व्यवस्था को अन्य स्कूलों में लागू किया जाएगा.
ACS एस. सिद्धार्थ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधानाध्यापकों / प्रधान शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से मुक्त रखने के उद्देश्य से राज्य के 10 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। इस नवीन व्यवस्था का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया गया है, प्राप्त फलाफल के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अभी भी प्रधानाध्यापकों / प्रधान शिक्षकों का बहुमूल्य समय मध्याह्न भोजन के संचालन में व्यतीत हो रहा है, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। शिक्षा के साथ-साथ पोषण की आवश्यकता है।
समय-समय पर होता है विवाद
पत्र में कहा गया है कि विद्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक का अधिकांश समय मध्याह्न भोजन के संचालन / व्यवस्था में व्यतीत हो रहा है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन को लेकर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के बीच समय-समय पर विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। इसी के मद्देनजर मध्याह्न भोजन से आच्छादित प्रत्येक जिले में एक प्रखण्ड में Pilot Project चलाया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के संबंध में प्रत्येक जिला में एक प्रखण्ड में Pilot Project निम्न प्रकार चलाया जाएगा।
इस तरह होगा काम
(i) Pilot Project वाले विद्यालयों में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों / प्रधान शिक्षकों के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार दिया जाना है।
(ii) प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक मध्याह्न भोजन के संचालन से पूर्णतः अलग रखा जाएगा। उनका मुख्य कार्य विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन रहेगा। मध्याहन भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के एक घंटे के पश्चात् बच्चों की उपस्थिति का फोटाग्राफ लेंगे तथा बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन बनाये जाने हेतु खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री रसोईया को हस्तगत करायेंगे तथा मध्याहन भोजन की तैयारी का अनुश्रवण करेंगे।
(iii) मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों का मध्याहन भोजन ग्रहण करते हुए फोटो लेंगे और इसे तिथिवार संधारित रखेंगे।
(iv) मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का मूल कार्य मध्याह्न भोजन का संचालन करना होगा। उनसे मध्याह्न भोजन के कार्य के उपरान्त प्रत्येक दिन केवल तीन घंटी ही अध्यापन का कार्य लिया जायेगा ताकि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके।
(v) किसी विद्यालय में नामित शिक्षक के द्वारा मध्याह्न भोजन का प्रभार लेने के संबंध में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया जायेगा। उक्त आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किसी अन्य शिक्षक को प्रभार दिया जायेगा।
(vi) मध्याहन भोजन प्रभारी शिक्षक के संबंध में स्पष्ट करना है कि उनकी प्रथम प्राथमिकता मध्याहन भोजन का संचालन करना होगा। पोषाहार से संबंधित सभी प्रकार की पंजी का पूर्ण प्रभार प्रधानाध्यापक से प्राप्त करेंगे तथा उसे संधारित करेंगे। इससे संबंधित लेखा का भी संधारण उनके द्वारा ही किया जायेगा। मासिक प्रपत्र "क" तैयार कर प्रखंड साधन सेवी को हस्तगत करायेंगे एवं विद्यालय में भी संधारित करेंगे। मध्याहन भोजन प्रभारी प्रत्येक दिन e-shikshakosh पर मध्याह्न भोजन संबंधी report/data upload करेंगे।
(vii) विद्यालय शिक्षा समिति के खाता संचालन के संबंध निर्णय लिया गया है कि जहाँ विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत है वहाँ विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के द्वारा बैंक खाता का संचालन किया जायेगा। विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में नामित मध्याहन भोजन प्रभारी शिक्षक के साथ विद्यालय के एक अन्य शिक्षक के साथ बैंक खाता का संचालन किया जायेगा। स्पष्ट करना है कि यह केवल मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु किया जायेगा न कि अन्य कार्यों के लिए।
(viii) मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का चयन मुख्यालय स्तर पर ई-शिक्षाकोष के माध्यम से किया जायेगा। Pilot Project के अंतर्गत प्रत्येक जिला में एक प्रखण्ड का चयन निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा किया जाएगा।