Bihar Teacher News: निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेगा वेतन, पेंशन और सेवा लाभ,पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Bihar Teacher News :पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों में नियुक्त शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

Bihar Teacher News
निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेगा वेतन- फोटो : social Media

Bihar Teacher News :पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों में 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन शिक्षकों को वेतन, पेंशन और अन्य सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं, और यह कार्य तीन महीने के भीतर पूरा किया जाए। यह फैसला कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनाया, जिसमें राज्य सरकार की दो अपीलों को खारिज कर दिया गया।

कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 57-A में 2015 में किए गए संशोधन को आधार बनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस संशोधन का लाभ सभी योग्य शिक्षकों को मिलेगा, चाहे उनके कॉलेज 'डिफिसिट ग्रांट' या 'पर्फॉर्मेंस ग्रांट' श्रेणी में आते हों। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि यह संशोधन केवल प्रदर्शन आधारित अनुदान (पर्फॉर्मेंस ग्रांट) प्राप्त कॉलेजों पर लागू होता है। हालांकि, कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा भेदभाव शिक्षा नीति की मूल भावना और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।कोर्ट ने यह भी माना कि अधिकांश शिक्षक कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी की अनुशंसा पर नियुक्त हुए थे और वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आयोग के विघटन के बाद चयन प्रक्रिया कॉलेज स्तर पर पूरी की गई थी, जिसे कोर्ट ने वैध माना। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान के अनुरूप पेंशन प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

फैसले का महत्व

यह फैसला बिहार के निजी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है। वर्षों से वेतन और पेंशन जैसे मूलभूत लाभों से वंचित रहे शिक्षकों को अब न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनकी सेवाओं को भी सम्मान प्राप्त होगा। कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी पात्र शिक्षकों को तीन महीने के भीतर उनके हक के लाभ प्रदान किए जाएं।

Nsmch

सरकार पर प्रभाव

राज्य सरकार को इस फैसले के अनुपालन के लिए त्वरित कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को न केवल अस्वीकार किया, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी नीतियां स्वीकार्य नहीं हैं। सरकार को अब सभी मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के लिए एक समान नीति लागू करनी होगी।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया

इस फैसले का शिक्षक समुदाय ने स्वागत किया है। कई शिक्षक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि निजी कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ावा देगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों ने विशेष रूप से पेंशन लाभ को लेकर खुशी जताई है, क्योंकि यह उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा।

पटना हाईकोर्ट का यह फैसला निजी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कोर्ट ने न केवल शिक्षकों के अधिकारों को मान्यता दी, बल्कि सरकार को समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने का भी निर्देश दिया।