Rahul Gandhi: इंडियन स्टेट बयान पर राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें , एमपी-एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला
Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान 'हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है' को लेकर दर्ज मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान 'हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है' को लेकर दर्ज मामले में आज यानि 7 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पूरा मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। 23 जनवरी 2025 को दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि 15 जनवरी 2025 को दिए गए राहुल गांधी के बयान से समाज में वैमनस्य फैलने की आशंका है और यह बयान जनता की भावनाओं को आहत करने वाला है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इंडियन स्टेट शब्द देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है और इससे अस्थिरता फैल सकती है।
चंदौसी स्थित जिला न्यायालय परिसर में एडीजे आरती फौजदार की अदालत में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सगीर सैफी, और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन गोयल ने पक्ष रखा। राहुल गांधी पक्ष की दलील थी कि यह पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि बयान गंभीर है और इससे आम जन की भावनाएँ प्रभावित हुई हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए 7 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। अब कोर्ट में फैसला आने के बाद यह साफ होगा कि मामला आगे बढ़ेगा या याचिका खारिज होगी।यानी शुक्रवार का दिन इस मामले के लिए अहम। फैसला किसके पक्ष में जाता है इस पर राजनीतिक गलियारों की निगाहें टिकी हुई हैं।