Dhanbad: झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश मे कहा गया है कि ई-केवाईसी नहीं कराने पर कार्ड धारकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
ई-केवाईसी कराना आवश्यक
विभाग की ओर से कहा गया है कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को घर-घर जाकर राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। विभाग ने साफ कहा है कि केवाईसी नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
21 से 27 मार्च तक करा ले ई-केवाईसी
ई-केवाईसी के लिए 20 मार्च तक सभी जन-वितरण प्रणाली दुकानदारों को उन कार्डधारकों की सूची उपलब्ध कराना होगा। विशेष कर पीला और गुलाबी कार्डधारकों के लिए यह अति आवश्यक है। इसके बाद 21 से 27 मार्च तक घर-घर जाकर कार्डधारी के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी करना है। यदि केवाईसी का काम पूरा नहीं होता है तो कार्डधारी को राशन नहीं मिल पाएगा।
पूरे जिले में 126 आइरिश स्कैन मशीन उपलब्ध
इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप शुक्ला ने बताया कि ऐसे कार्ड धारक जो प्रदेश से बाहर रह रहे है, वो अपने नजदीकी जन-वितरण प्रणाली केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह सुविधा पूरे भारत में रहने वाले झारखंड के कार्डधारकों के लिए की गई है। शुक्ला ने बताया कि ई-केवाईसी के लिए जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को मशीन लेकर जाना है। अगर किसी कारणवश अंगूठा नहीं स्कैन हुआ तो आइरिस स्कैन किया जाएगा। इसके लिए पूरे जिले में 126 आइरिश स्कैन मशीन उपलब्ध कराया गया है।
अभिषेक-सुमन की रिपोर्ट