Jharkhand News: झारखंड में रामनवमी और ईद को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, इस जिले में धारा 163 लागू
Jharkhand News: झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी और ईद को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। किसी भी संप्रदायिक तनाव से बचने के लिए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है।...पढ़िए आगे

Hazaribagh: झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी और ईद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। किसी भी तरह की संप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसके लिए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है।
सामाजिक सद्भाव बनाए रखना लोगों की जिम्मेदारी
इन विषयों पर अपनी बात रखते हुए जिले की डीसी नैंसी सहाय ने कहा कि आपसी सद्भाव को बनाए रखने के लिए लोगों की भागीदारी अहम हो जाती है। ऐसे विशेष अवसर पर लोगों को सामाजिक भाईचारे का परिचय देना आवश्यक हो जाता है।
धार्मिक उन्माद फैलाने पर होगी कार्यवाई
उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मीडिया की भी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। डीसी ने स्प्ष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी भी मीडिया जगत या सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के द्वारा संप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसरो पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगर इनकी संलिप्तता धार्मिक भावना को भड़काने में पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
पूरे इलाके में धारा 163 लागू
ऐसे किसी भी घटनाओँ से बचने के लिए पूरे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। धारा 163 में निहित प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या समूह समाज में उन्माद फैलाने के उद्देश्य से आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियो का आदान-प्रदान करता है या किसी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाई की जाएगी।