New law Implemented: अब खुले में सिगरेट पीते दिखे तो जाएंगे जेल, सरकार का धांसू प्लान, बन गया नया कानून, सख्त आदेश

New law Implemented: सार्वजनिक स्थान पर अगर आप सिगरेट पीते पाए जाते हैं को अब आपको इसका हर्जाना भरना होगा। सरकार ने सिगरेट पीने और बेचने के लिए नया और सख्त कानून लागू कर दिया है।

सिहरेट
सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा - फोटो : social media

New law Implemented:  देशभर में अधिकतर युवा आज नशे की चपेट में हैं। युवा नशे की आदि हो रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने नशे पर नियंत्रण करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने या तंबाकू थूकने पर लोगों को अब जुर्माना देना होगा। सरकारने इसको लेकर नया कानून भी बनाया है जो कानून अब प्रदेश में लागू हो गया है। 

सरकार का बड़ा फैसला 

दरअसल, यह बड़ा फैसला झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ली है। हेमंत सरकार ने तंबाकू और धूम्रपान पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना या तंबाकू थूकना दंडनीय अपराध होगा। जिस पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण विनियमन) झारखंड संशोधन विधेयक, 2021’ के तहत किया गया है। जिसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिल चुकी है।

जुर्माना ही नहीं जेल भी जा सकते हैं

इस संशोधन के तहत राज्य सरकार ने COtPA अधिनियम 2003 की धारा-4 में संशोधन करते हुए 'उपयोग' शब्द की परिभाषा का विस्तार किया है। जिसमें अब तंबाकू थूकना और धूम्रपान दोनों शामिल हैं। इसके अलावा, हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और इसके उल्लंघन पर न केवल जुर्माना बल्कि जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

नए कानून को समझे 

नए कानून  को आसान शब्दों में समझे तो अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू थूकने पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना ₹200 था। जिसे अब पांच गुना बढ़ा दिया गया है। तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। कोई भी दुकानदार अब खुले में सिगरेट नहीं बेच सकेगा। भले ही खरीदार वयस्क क्यों न हो। स्कूल, अस्पताल, न्यायालय और कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य में हुक्का बार की स्थापना और संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।