RANCHI - रांची पीएमएल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आरोपी आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को राहत दी है। कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का होता है। गौरतलब है कि इस याचिका पर दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और सुनवाई पूरी होने के बाद 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को जो फैसला सुनाया है, उसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में आईएएस के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का अंदरुनी मामला है। इसमें कोर्ट का दखल उचित नहीं है।
बता दें कि ईडी ने जांच प्रभावित होने का हवाला देकर पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें एजेंसी ने मांग की थी कि मनी लाउंड्रिग केस में आरोपित पूजा सिंघल को अगर कोई पद दिया जाएगा तो उससे जांच प्रभावित होगी।
रिपोर्ट - अभिषेक सुमन