LATEST NEWS

High Court News : वोकेशनल इंस्ट्रक्टर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का फरमान, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को हाजिर होने का दिया आदेश

High Court News : वोकेशनल इंस्ट्रक्टर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का फरमान, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को हाजिर होने का दिया आदेश

RANCHI :  विभिन्न स्कूलों में वोकेशनल इंस्ट्रक्टर पद पर नियुक्त हुए कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश को पालन करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि झारखंड के स्कूलों में वर्ष 1993 में वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्ति हुई थी। केन्द्र सरकार की अधिसूचना के तहत उनका ग्रेड पे 4800 रुपये कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार ने उनका ग्रेड पे घटा कर 4200 रुपये कर दिया था। इसी मामले को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी। जिसको कोर्ट ने पहले हीं खारिज कर दिया था। अब प्रार्थियों नें कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मांग की है।

प्रार्थियों के पक्ष में आया था फैसला

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का कहना था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, जो अभी लंबित है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंड पीठ से प्रार्थियों के पक्ष में फैसला आया है। इसलिए कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, नहीं तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक कोर्ट में सशरीर उपस्थित हो।


सात फरवरी को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। कोर्ट ने निदेशक से यह भी पूछा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के जुर्म में क्यों न आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। इस संबंध में प्रार्थी सुजीत कुमार एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।

Editor's Picks