RANCHI : झारखंड की सरकार ने विधवा महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाने एवं उन्हें आर्थिक रुप से मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से महिला पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की है।
दो लाख रुपये की मिलेगी मदद
इस योजना के अंतर्गत वैसी महिलाऐं जिनके पति किसी न किसी वजह से अब इस दुनियां में नहीं हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सहयोग करने के लिए और वैसी महिलाओँ को समाज में उचित स्थान एवं सम्मान दिलाने के उद्देश्य से झारखंड की सरकार दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की योजना बनाई है।
आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने भी जारी रखने का ऐलान किया है। सरकार की इस योजना से उन तमाम महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा जो अपने पति के न होने कारण सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रही हैं।
मृत्यु प्रमाण-पत्र देना होगा अनिवार्य
इस योजना के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उन्हें झारखंड का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए। उक्त महिला को अपने पति के मौत के बाद मृत्यु प्रमाण-पत्र जमा करना होगा एवं पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह नियोजन प्रमाण-पत्र भी देना होगा। इस योजनाओँ का लाभ वैसी महिलाओं को नहीं मिलेगा जो आयकर दाता, पेंशनभोगी या फिर किसी सरकारी नौकरी में हों।
अभिषेक सुमन की रिपोर्ट