रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने बिहार से विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र से संबंधित अहम निर्देश जारी किए हैं। यह नोटिस उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में अपनी जाति अनुसूचित जाति (SC) के रूप में दर्ज की है, लेकिन वे विशिष्ट जातियों से संबंधित हैं।
कौन-कौन से अभ्यर्थी होंगे प्रभावित?
यह नियम पैन, सवासी, पैनआर और तांती-तवा जाति के अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जो बिहार के निवासी हैं या अस्थायी/स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं।
अभ्यर्थियों को क्या करना होगा?
- जाति प्रमाण पत्र:
अभ्यर्थियों को 1 दिसंबर 2024 को या उसके बाद जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति (PDF फॉर्मेट) जमा करनी होगी। - ईमेल प्रक्रिया:
- स्कैन की गई प्रति उसी ईमेल आईडी से भेजें, जो आवेदन के दौरान उपयोग की गई थी।
- ईमेल में नाम, पंजीकरण संख्या, पंजीकृत मोबाइल नंबर, CEN नंबर, पुराना और संशोधित जाति विवरण शामिल करें।
- अंतिम तिथि:
दस्तावेज़ जमा करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2025 (रात 11:59 बजे) है।
प्रक्रिया पूरी करने के फायदे
नए प्रमाण पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी संशोधित जाति के अनुसार अगले चरणों में विचार किया जाएगा।
न जमा करने पर क्या होगा?
जो अभ्यर्थी नया जाति प्रमाण पत्र नहीं जमा करेंगे, उनकी उम्मीदवारी आवेदन में दर्ज SC समुदाय के अनुसार मानी जाएगी।
दस्तावेज़ सत्यापन के समय ध्यान देने योग्य बातें
- अभ्यर्थियों को नया प्रमाण पत्र (01.12.2024 को या उसके बाद जारी) और आवेदन के समय उपयोग किया गया पुराना प्रमाण पत्र लाना होगा।
- दोनों प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह की विसंगति होने पर उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा, बशर्ते अन्य शर्तें पूरी हों।
RRB का उद्देश्य
इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सभी निर्देशों का पालन करें और समय पर दस्तावेज़ जमा करें।
अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
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