Renukaswmy murder case : रेणुकास्वामी हत्याकांड के सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसमें मुख्य आरोपी कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा भी शामिल हैं. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दर्शन सहित सभी अन्य आरोपियों को जमानत दे दी.
इसके पहले इसी वर्ष 30 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय ने दर्शन को रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए छह सप्ताह के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. वह वर्तमान में इलाज के लिए जमानत पर बाहर हैं. वहीं अब उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी है.
दर्शन को बेंगलुरु पुलिस ने 11 जून, 2024 को मैसूर से गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी रेणुका स्वामी हत्याकांड में उसकी संलिप्तता की जांच कर रहे थे और उसके सेल फोन भी जब्त कर चुके थे। इससे पहले भी कई बार उसकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थी।
रेणुकास्वामी 8 जून, 2024 को बेंगलुरु के सुमनहल्ली ब्रिज पर मृत पाए गए थे। वह मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से थे और उनके पिता काशीनाथ शिवनगौड़ा एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। कथित तौर पर, रेणुकास्वामी चित्रदुर्ग में अपोलो फार्मेसी शाखा में काम करते थे।
पहले, दर्शन ने दावा किया था कि रेणुकास्वामी अश्लील थे और "व्यवस्थित समाज के लिए खतरा" थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, दर्शन और उनकी कानूनी टीम ने रेणुकास्वामी के खिलाफ चौंकाने वाले आरोप लगाए और दावा किया कि वह महिलाओं को नग्न तस्वीरें भेजते थे।