बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बैंक के लॉकर से सामान गायब हुआ तो मिलेगा सौ गुना मुआवजा, RBI ने जारी किया नया नियम

बैंक के लॉकर से सामान गायब हुआ तो मिलेगा सौ गुना मुआवजा, RBI ने जारी किया नया नियम

NEW DELHI : बैंकों के लॉकर में रखे सामान के चोरी होने या गायब होने की सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ता था, क्योंकि बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती थी. लेकिन अब RBI ने इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। RBI ने अब Bank locker Rule लागू किया है, जिसके तहत बैंक अब लॉकर में रखे सामान गायब होने पर पल्ला झाड़ नहीं सकतेऔर उन्हें किराये के 100 गुना तक हर्जाना ग्राहकों को देना होगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के यह नएनियम 1 जनवरी, 2022 से लागू होंगे।

RBI ने कहा है, 'बैंक यह दावा नहीं कर सकते कि आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, इमारत ढहने या किसी बैंक कर्मचारी द्वारा जालसाजी जैसी वजहों से लॉकर में हुए सामान के नुकसान की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. ऐसे मामलों में बैंक को लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना राश‍ि के बराबर का भुगतान करना होगा.' 

प्राकृतिक आपदा में नहीं मिलेगा लाभ

हालांकि आरबीआई ने नए नियम में यह साफ कर दिया है कि किसी आपदा से लॉकर सिस्टम को महफूज रखने के लिए बैंकों को पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी.हालांकि इसके बावजूद भी 'अगर किसी प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, तूफान या ऐसी किसी वजह से लॉकर मे रखे सामान को नुकसान पहुंचता है या वह गायब हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी ग्राहकों की होगी।' यानी ऐसी परिस्थ‍िति में बैंक किसी तरह का हर्जाना नहीं देंगे।  

ग्राहक की मौत के बाद 15 दिन में क्लेम पर कार्रवाई

इसके अलावा बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी लॉकर मालिक की मौत होने पर उनके परिजनों/नॉमिनों को क्लेम के 15 दिन के भीतर सामान वापस करना होगा. इसके लिए नॉमिनी को डेथ सर्टिफिकेट देना होगा.लॉकर लेने वाले व्यक्ति और उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिध‍ि (जिसे लॉकर संचालन का उसने अध‍िकार दिया हो)का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ बैंक को अपने पास रखना होगा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया नियम

गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में रिजर्व बैंक को यह निर्देश दिया था कि वह छह महीने के भीतर बैंक लॉकर्स के लिए नियम बनाए.बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक अपने मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट का नवीनीकरण करना होगा.

Suggested News