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चुनाव में 15 अक्टूबर से पहले भी कैंडिडेट कर सकते हैं चुनावी सभा, जानिए क्या है नया गाइडलाइन

चुनाव में 15 अक्टूबर से पहले भी कैंडिडेट कर सकते हैं चुनावी सभा, जानिए क्या है नया गाइडलाइन

patna : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन की तिथि खत्म हो गई है.इसके साथ बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक सभाएं करने का रास्ता भी अब साफ हो गया है.

गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब 15 अक्टूबर से पहले भी राजनीतिक सभाएं की जा सकती हैं. 30 सितंबर को जारी दिशानिर्देश में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक और खेलकूद से जुड़े आयोजनों में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई थी.


लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित शर्तों के साथ राज्य सरकारें 15 अक्टूबर से पहले कंटेनमेंट जोन के बाहर राजनीतिक सभाओं की अनुमति दे सकती हैं. राजनीतिक सभाओं की अनुमति केवल उन विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों के लिए होगी जहां चुनाव होने हैं.

इन नियमों का करना होगा पालन
राजनीतिक सभाओं के लिए इन नियमों का पालन करना होगा. 

1- केवल चुनाव वाले क्षेत्रों में और कंटेनमेंट जोन के बाहर ही आयोजित हो सकेंगी चुनावी सभाएं.
2- बंद जगहों और हॉल में क्षमता से आधे लोगों के जुटने की होगी अनुमति.
3- किसी हॉल में 200 से लोग ही हो सकते हैं शामिल.
4- खुली जगह पर होने वाली सभा में मैदान के आकार के आधार पर संख्या का होगा फैसला.

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