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पटना के बेलगाम थानेदार पर 25 हजार रु का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती

पटना के बेलगाम थानेदार पर 25 हजार रु का जुर्माना, वेतन से होगी कटौती

PATNA : पटना के एक बेलगाम थानेदार पर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया है. थानेदार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दे रहे थे। वे राज्य सूचना आयोग में भी उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके बाद आयोग ने थानेदार पर 25000 का जुर्माना लगाया है। यह राशि थानाध्यक्ष के वेतन से कटौती की जाएगी।

मामला गर्दनीबाग थानाध्यक्ष से जुड़ा है। गर्दनीबाग थानेदार के वेतन से जुर्माना का ₹25000 काटने का आदेश दिया गया है। राज्य सूचना आयोग ने यह आदेश पटना ट्रेजरी को दिया है। आयोग ने थानेदार पर यह जुर्माना गर्दनीबाग के रंजीत कुमार को सूचना नहीं देने पर लगाई है। रंजीत के घर की एक महिला 2019 में लापता हो गई थी। फिर इन्होंने गर्दनीबाग थाने में सनहा दर्ज कराया था।

 जांच की प्रगति जानने के लिए रंजीत कुमार थाना जाते रहे, लेकिन थानाध्यक्ष ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद 2019 में ही उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। थानेदार ने आरटीआई का भी जवाब नहीं दिया। मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयोग में हुई । आयोग ने दो बार थानेदार को हाजिर होने का आदेश दिया। लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद आयोग ने थानेदार पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है।

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