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33 फीसदी महिला आरक्षण बना कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

33 फीसदी महिला आरक्षण बना कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

DESK: महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन चुका है। इस कानून के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। 

दरअसल, यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

बता दें कि किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। 


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