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दुष्कर्म केस में 86 साल के पूर्व विधायक को मिली 10 साल की सजा, 20 साल के इंतजार के बाद आया फैसला

दुष्कर्म केस में 86 साल के पूर्व विधायक को मिली 10 साल की सजा, 20 साल के इंतजार के बाद आया फैसला

DESK : रेप केस के एक मामले बीजेपी के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को 10 साल की सजा सुनाई गई है। बताया गया कि नागौर जिले के मकराना से विधायक रह चुके 86 वर्षीय भंवर लाल पर 20 साल पहले रेप केस में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें लगभग 20 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। साथ ही उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया हैषयह राशि पीड़िता को दी जानी है।

व्हील चेयर पर पहुंचे भंवर लाल

86 साल के हो चुके पूर्व विधायक फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद थे. व्हीलचेयर पर बैठाकर उन्हें कोर्ट में लाया गया था. मकराना एडीजे कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल करवाने के बाद परबतसर जेल में भेज दिया.  

22 साल की युवती से किया था दुष्कर्म

दरअसल, मकराना थाना इलाके के मनाना गांव की रहने वाली महिला ने भंवरलाल राजपुरोहित के खिलाफ 1 मई 2002 को बलात्कार का केस दर्ज करवाया था। पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, लिहाजा कोर्ट में इस्तगासा के जरिए मामला दर्ज करवाया गया था. वारदात के वक्त पूर्व विधायक की उम्र 66 साल और महिला की उम्र 22 साल थी। फैसला आने में 20 सा लग गए। अब भंवरलाल 86 साल के हो चुके हैं, जबकि पीड़िता की उम्र 43 साल हो चुकी है।

भंवरलाल के कुंए में गई थी पानी भरने

रिपोर्ट में महिला ने बताया कि 29 अप्रैल 2002 को वह दोपहर करीब 3 बजे भंवर लाल राजपुरोहित के कुंए पर गई थी। इस दौरान भंवर लाल ने उसे कमरे के अंदर बुलाया और रेप किया था। महिला ने बताया था कि वारदात के दिन पूर्व विधायक की पत्नी घर पर नहीं थी।  

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