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आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट में ख़ारिज हुई याचिका

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, शराब घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट में ख़ारिज हुई याचिका

DESK. आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आबकारी नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक, निचली अदालत के संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले में कोई कमी नहीं नज़र आती है. कोर्ट ने कहा कि जांच प्रारंभिक स्तर पर है,अभी हस्तक्षेप की जररूत नहीं है।

संजय सिंह को चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.आरोप हैं कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ.

इसके पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सिंह के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध, दुभार्वना से प्रेरित तथा ‘सत्ता के दुरूपयोग का स्पष्ट उदाहरण’ है, इसलिए ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को दरकिनार किया जाए. इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि वह एक सार्वजनिक हस्ती हैं. और इस देश के जनाधार वाले नेता भी हैं.


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