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आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, आबकारी नीति मामले में अब सीबीआई ने किया गिरफ्तार

आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, आबकारी नीति मामले में अब सीबीआई ने किया गिरफ्तार

DESK. आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें यहां की एक अदालत से अनुमति मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांचे गए आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगाने के एक दिन बाद की गई। बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी। 

तिहाड़ जेल से अदालत में आप नेता केजरीवाल को पेश किए जाने के बाद एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी दर्ज की। इस बीच आप ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, तानाशाह के हर जुल्म का जवाब इंक़लाब से देंगे. आज जब BJP को लगा कि दिल्ली के बेटे अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है तो उन्होंने फिर से फ़र्ज़ी केस में CBI से CM केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने की साजिश रची। BJP की हर साजिश का जवाब दिया जाएगा, जीत आखिर में सत्य की ही होगी .

मंगलवार को वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह ने दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने केजरीवाल को "फर्जी मामले" में फंसाने के लिए सीबीआई अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची है। एक्स पर एक वीडियो संदेश में सिंह ने कहा, "हमें विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सीबीआई अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे समय में साजिश रची है, जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की बहुत संभावना है। उन्होंने सीबीआई द्वारा उन्हें फर्जी मामले में फंसाने और गिरफ्तार करवाने की योजना बनाई है।"

आप के राज्यसभा नेता ने कहा, "पूरा देश भाजपा के अत्याचारों को देख रहा है। ऐसी परिस्थितियों में किसी को न्याय कैसे मिलेगा? लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे।" केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और यहां की एक अदालत ने 20 जून को नियमित जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी द्वारा याचिका दायर करने के बाद, उच्च न्यायालय ने शुरू में आदेश देने के लिए "दो-तीन दिन" के लिए जमानत पर रोक लगा दी और मंगलवार को जमानत आदेश पर रोक लगा दी। इस बीच, केजरीवाल ने अंतरिम जमानत के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अगस्त 2022 में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम नहीं था, हालांकि पिछले साल अप्रैल में उनसे करीब नौ घंटे तक पूछताछ की गई थी।

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